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पेन को आधार से लिंक करवाएं 80 वर्ष वाले भी


समाजसेवी व राजस्थान पेंशनर समाज नोखा के अध्यक्ष इन्द्रचन्द मोदी ने सभी पेंशनर साथियों सहित आमजन से आग्रह किया है कि अपने पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाएं।
केन्द्र सरकार ने समय सीमा 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। इनकम टैक्स के कानून 1961 के तहत 11 मई 2017 को 80 वर्ष पूर्ण कर लेने वालों को पेन को आधार से लिंक करवाने की छूट दी गई है। लेकिन मेरा मानना है कि आधार से पेन लिंक नहीं होने से कई परेशानियां होगी जैसे बैंकों में 50,000 से ज्यादा लेन-देन नहीं होगा, टैक्स रिटर्न नहीं होगा, ₹50 लाख रुपए से ज्यादा का सोना खरीदा नहीं जा सकता, म्यूचअल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में व शासकीय योजनाओं का फायदा लेने में भी दिक्कतें आएगी। वर्तमान में ₹1000 रुपये जुर्माना बढ़ भी सकता है। पेन के साथ आधार को लिंक करवाए।

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