Bikaner Live

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु मिटिंग का आयोजन



बीकानेर – जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर तेजस्वनी गौतम व श्री देवेन्द्र बिश्नोई पुलिस अधीक्षक यातायात (पुलिस मुख्यालय) राज जयपुर द्वारा हरिशंकर आईपीएस अति पुलिस अधीक्षक शहर बीकानेर, भारती नैथानी जिला परिवहन अधिकारी, मौ अकील उस्ता एईएन पीडब्ल्यूडी व सुनिल सिंह सीकर हाइवे लिमिटेड आदि विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मिटिंग आयोजित कर कार्ययोजना बनाई गई। जिसमें निम्न बिन्दु मुख्य रूप से है- 1- यातायात नियमों की पालना करवाने बाबत एमवी एक्ट के प्रावधानों के तहत (हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड, रोग ओवर टेकिंग आदि) कार्यवाही की जावेगी ।

2 बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन चलाने वाले चालको व नाबालिग बच्चो द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिको के विरूद्ध धारा 34 / 181 व धारा 5/180 एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

3 रोड निर्माण की खामियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के थानाधिकारी व यातायात शाखा बीकानेर रोड़ इंजिनियरिंग एजेन्सी के साथ मिलकर कार्य करेंगे व खामियों को दूर करवायेगे ।

14 टोल नाका से टोल नाका तक वाहनों का डाटा निकलवाया जाकर ओवर स्पीड वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

15- दुर्घटना कारित करने वाले वाहन बाबत सम्बन्धित थानाधिकारी द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन धारा 53(ए) एमबी एक्ट व चालक का लाईसेंस धारा 19, 21 (1) व फिटनेस

धारा 56(4) एमवी एक्ट के तहत निलम्बन / निरस्त की कार्यवाही हेतू सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी को लिखा जावेगा ।

6- नेशनल हाई-वे पर पार्किंग करने वाले वाहनों के विरूद्ध धारा 336 भादसं व

एमवी एक्ट के तहत सम्बन्धित थाना द्वारा अभियोग दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी ।

दिनांक 01.04.2023 से 10.04.2023 तक “NO DL NO Drive” अभियान

जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी एवं सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जन हानि की क्षति को कम करने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों एवं यातायात शाखा द्वारा जिला परिवहन अधिकारी के साथ दिनांक 01.04.2023 से 10.04.2023 तक बिना ड्राइविंग लाईसेन्स के वाहन चालक एवं नाबालिक वाहन चालकों के विरूद्ध “NO DL NO DRIVE” अभियान चलाया जाकर कार्यवाही की जावेगी । अभियान में जिन वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाईसेन्स नही होगा व नाबालिक बच्चों / विद्यार्थियों द्वारा बिना लाईसेन्स के वाहन चलाने पर अभिभावक / वाहन मालिक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। बिना ड्राइविंग लाईसेन्स के वाहन चलाने पर एमवी एक्ट के तहत ड्राईवर के 5,000 रूपये जुर्माना व वाहन स्वामी द्वारा बिना ड्राईविंग लाईसेन्स वाले व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर एमवीएक्ट के तहत वाहन स्वामी / अभिभावक पर 5,000 रूपये जुर्माना अर्थात कुल 10,000 रूपये जुर्माना होगा अभियान की मोनिटरिंग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, वृताधिकारीगण द्वारा की जायेगी। बीकानेर पुलिस वाहन चालकों व वाहन स्वामी / अभिभावकों से अपील करती है कि बिना ड्राईविंग लाईसेन्स के वाहन न चलाये व न ही वाहन चलाने की अनुमति दें।

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