राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण की तिथि के संबंध
दिनांक 22.05.2024 एवं 05.07.2024 शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में प्रवेश हेतु बालकों की आयु की गणना के संबंध में आधार तिथि 01 अक्टूबर 2024 मानते हुए किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस तिथि (01.10.2024) तक 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी बालक / बालिकाएं राजकीय विद्यालयों में होने वाले समस्त प्रवेश तथा गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होगें। संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालय संचालकों / संस्थाप्रधानों (निजी / राजकीय) के द्वारा
बालक/बालिकाओं को कक्षा 01 में प्रवेश देने में प्रासंगिक आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। इस क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है किः- 01. पूर्व से ही सरकारी / गैरसरकारी विद्यालय / बालवाटिका / बालवाडी/आंगनवाडी/प्री-प्राइमरी / अन्य
संस्थान जहाँ पर कक्षा 01 से पूर्व का अध्ययन कराया जाता है, इत्यादि में कहीं पर भी वर्तमान में
अध्ययनरत बालक/बालिकाओं पर आयु गणना की उक्त तिथि प्रभावी नहीं होगी। 02. टी.सी. के आधार पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों अर्थात् किसी अन्य संस्थान में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों के कक्षा-1 में प्रवेश होने पर उक्त बाध्यता नहीं रहेगी।
- जन्म तिथि द्वारा आयु की गणना कर आरटीई / गैर-आरटीई के अन्तर्गत आयु के आधार पर प्रथम बार कक्षा 01 में नवप्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही लागू होगी। ऐसे बालक-बालिकाओं की कक्षा 01 में नवप्रवेश लेने हेतु दिनांक 01.10.2024 को न्यूनतम आयु निर्धारित मापदण्ड अनुसार 06 वर्ष होना अनिवार्य होगा।
इस क्रम में स्पष्ट रूप से आदेशित किया जाता है कि प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालयों द्वारा उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें। विभिन्न जिलों में पदस्थापित समस्त सीबीईओं एवं डीईओं (प्राथमिक/ माध्यमिक) प्रासंगिक आदेशों की अक्षरशः पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगें। इस संबध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित CBEO/DEO/ प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी तय की जायेगी। अतः सभी संबंधित CBEO/DEO अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए उक्त की पालना सुनिश्चित करावें