बीकानेर, 4 जुलाई। जिले के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति, जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं । जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि वर्तमान में पात्र व्यक्तियों से आवेदन ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किया जा रहे हैं। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परियोजना रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज है।
उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत 25 लाख से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ ,सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ तथा व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दिया जाएगा। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 10% और अधिकतम ऋण 90% तथा व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं 85 प्रतिशत ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि पूंजी अनुदान परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या 25 लाख रुपए (जो भी कम हो) देय है। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
