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मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 के तहत होगा जरूरतमंद परिवारों का पुनर्वास

मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 के तहत होगा जरूरतमंद परिवारों का पुनर्वास
बीकानेर, 7 अगस्त। राज्य सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु समुदाय के आवासहीन परिवारों को मूलभूत सुविधाओं सहित पक्का मकान निर्माण के लिए अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करवा उनका पुर्नवास करना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पवार ने बताया कि इस योजना में आवेदन के लिए इस समुदाय के व्यक्तियों द्वारा ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से राज्य सरकार के पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनावाने के लिए अनुदान सहायता के लिए आवेदक को संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति में आवेदन करना होगा तथा शहरी और नगरीय क्षेत्र में मकान बनवाने के लिए आवेदक को संबंधित अधिशाषी अधिकारी,आयुक्त नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि इसके लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। वह राज्य सरकार द्वारा जारी विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु जातियों की सूची में सम्मिलित होना चाहिए। जाति पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक के परिवार के पास स्वयं का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में आवास योजना से संबंधित केन्द्र व राज्य की अन्य योजनाओं में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि का नियमानुसार पट्टा होना आवश्यक है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। संयुक्त परिवार होने की स्थिति में परिवार के एक ही आवेदक को इस योजनान्तर्गत लाभांवित किया जायेगा। आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आशय का एक स्वघोषित नोटरी सत्यापित शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
उन्होंने बताया कि मकान निर्माण का न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 वर्ग मीटर स्वच्छ रसोई सहित तथा शहरी क्षेत्र के लिए 30 वर्ग मीटर होगा। योजना के तहत प्रति आवेदक को आवास निर्माण के 1.20 लाख रुपए तीन किश्तों में तथा प्रथम किश्त 20 हजार रूपये (अग्रिम नीवं भराई के कार्य हेतु), द्वितीय किश्त 50 हजार रूपये (लिंटल) तक के कार्य पूर्ण होने पर) एवं तृतीय किश्त 50 हजार रूपए छत निर्माण सहित समापन तक देय होगी।‌
स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालय हेतु 12 हजार रूपए एवं 90 दिवस की श्रमिक मानंद दिवस के श्रम वेतन (मनरेगा) 23 हजार 940 रूपए राशि तक उपलब्ध करायी जाएगी। अनुदान राशि तीनों किश्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाईन देय होगी।

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Prakash Samsukha

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