बीकानेर। नगर निकाय आम चुनाव-2026 के मद्देनजर मतदान के दिन मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश 7 सितंबर 2026 को जारी किया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य संस्थान में कार्यरत ऐसा कर्मचारी, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का पात्र है, उसे मतदान के दिन अवकाश दिया जाएगा। इस अवकाश के कारण उसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।
प्रावधान के अनुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता यदि निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत है, तो वह भी सवैतनिक अवकाश का पात्र होगा। दिहाड़ी एवं आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के दिन अवकाश और मजदूरी का लाभ मिलेगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों और श्रमिकों को बिना वेतन नुकसान के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देना है।


















