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अनियमितताएं पाए जाने 2 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निरस्त



बीकानेर, 16 सितंबर। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 2 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निरस्त किए गए हैं।

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक श्री देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि ऐसी औषधीय जिसका नशे के रुप में दुरुपयोग होता है के क्रय विक्रय भंडारण में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर डागा बिल्डिंग हनुमान मंदिर के पीछे, पुराना बस स्टैण्ड के सामने के.ई.एम. रोड स्थित चन्द्रा मेडिकल स्टोर एवं पूगल रोड शिव धर्म कांटे के पास बंगलानगर स्थित श्री श्याम मेडिकल एजेंसी के अनुज्ञापत्र औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से निरस्त किए गए हैं।

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Gordhan Soni

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