किसी भी आवेदक के नाम, जन्मतिथि, लिंग और जाति में एक से ज्यादा बार संशोधन के लिए बनाए अपील अधिकारी, जिला कलेक्टर और जिला जनाधार योजना अधिकारी को नियुक्त किया अपीलांट अधिकारी, आवेदक को जिला कलेक्टर और जिला जनाधार अधिकारी के सामने देना होगा स्पष्टीकरण, अभी जन आधार में एक बार ही संशोधन का है प्रावधान,लेकिन कई बार ई-मित्र की गलती के कारण भी रह जाती है त्रुटि, ऐसे में लोगों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, अब सीएस उषा शर्मा ने त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी किया निर्देश।