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राजस्थान के सभी अपनाघर आश्रमों को मिले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ

जिला कलक्टर के मार्फ़त मुख्यमंत्री से की मांग
बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, अपनाघर आश्रम अध्यक्ष अनंतवीर जैन एवं वीरेंद्र किराडू ने राजस्थान राज्य में संचालित अपनाघर आश्रमों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलक्टर के मार्फ़त भिजवाया | ज्ञापन में बताया गया कि अपनाघर आश्रम राजस्थान में भरतपुर, बीकानेर सहित कुल 22 जगहों पर ऐसे आश्रमों का संचालन कर रहा है जहां बड़ी उम्र के भोले -मंदबुद्धि अथवा लापता या परिवार को छोड़कर सड़कों पर लावारिस हालत में भटक रहे हैं, जिन्हें आश्रम द्वारा प्रभु जी नाम दिया जाता है, ऐसे प्रभु जी को सुरक्षित जीवन देने के साथ बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ नागरिक बना कर, पुनः अपने परिवार तक भेजने का प्रयास किया जा रहा है । भरतपुर से शुरू होने वाले “अपनाघर आश्रम” में आज राजस्थान भर में लगभग 8 हजार 500 प्रभु जी को रख कर, उचित मान सम्मान के साथ उनकी सेवा सुरक्षा कर रहा है । अपना घर आश्रम के संपूर्ण देखरेख भामाशाहों से प्राप्त आर्थिक सहायता से की जाती है. किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं ली जा रही है । ऐसे आश्रमों में रहने वाले प्रभु जी जो समाज में प्रताड़ना के शिकार है उन्हें स्वस्थ एवं जागरूक नागरिक बनाने के प्रयास में लगे “अपना घर आश्रम” को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा जावे । अपनाघर आश्रम से प्राप्त संख्या के आधार पर नियमित रूप से 365 दिन के अवधि के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएम) के अंतर्गत‍ सब्सिडी युक्तर खाद्यान्नप प्राप्तं करने हेतु पात्र व्यक्ति के रूप मे घोषित किया जावे । इस प्रकार की सुविधा मिलने से आश्रम अपनी और अधिक क्षमता से कार्य कर सकेगा और अधिक ऐसे प्रभु जी को रखकर उनकी सेवा सुरक्षा कर सकेगा ।

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दिलीप गुप्ता

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