बीकानेर, 19 नवंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र 31 जनवरी 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि जिन महाविद्यालयों द्वारा संबधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2024-25 की मान्यता सम्बद्वता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नही किया है, वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन करने से पूर्व विभिन्न अर्हता प्राप्त कर छात्रवृत्ति पोर्टल पर 30 नवम्बर, 2024 तक पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।
इस श्रेणी के विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु, मिरासी एवं भिशती, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट, एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई ऐप अथवा मोबाईल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ किए जा चुके हैं।