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*न्यायाधीश माडवी राजवी ने किया बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण*

बीकानेर, 13 नवम्बर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, (राजस्थान उच्च न्यायालय) के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मांडवी राजवी ने गुरुवार को स्कूलों में संचालित बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया।
न्यायाधीश ने बताया कि वाहनों का निर्दिष्ट पीला रंग और ‘बाल वाहिनी’ अंकित होना आवश्यक है। चालक के पास न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव का ड्राईविंग लाईसेंस होना, वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन निकास, प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन यत्र, जीपीएस इत्यादि होना, चालकों का नियमित स्वास्थ्य जांच और सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य है।निरीक्षण के दौरान वाहनों की वास्तवित स्थिति सभी मापंदडों से विपरीत पाई गई। बाल वाहिनियों में बच्चों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं पाए गए। निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को असुरक्षित रूप से बिठाया पाया गया। वाहिनियों के गेट के लॅाक टूटे हुए मिले। ग्रिल व मेश नहीं लगे हुए थे। ड्राइवर के वैध लाईसेंस व पहचान दस्तावेज पूर्ण नहीं थे। मौके पर ही 3 वाहनों को सीज किया गया तथा कईं अन्य वाहनों के चालान की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। निरीक्षण के दोैरान जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी, यातयात पुलिस के एएसआई रामकेश मीणा और क्षेत्रीय परिवहन पुलिस निरीक्षक सुरेन्द्र बेनीवाल आदि मौजूद रहे।

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दिलीप गुप्ता

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