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एससी-एसटी एक्ट अंतर्गत 130 पीड़ितों को दी जा चुकी 1 करोड़ 12 लाख की सहायता राशि

67 प्रकरण 2 माह से अधिक लंबित, शीघ्रतापूर्वक निस्तारण के निर्देश

एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित

बीकानेर, 10 दिसंबर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक बुधवार को एडीएम सिटी श्री रमेश देव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में समाज कल्याण अधिकारी श्री नंद किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रगति रिपोर्टम प्रस्तुत करते हुए बताया कि अब तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम अन्तर्गत 130 व्यक्तियों को रूपये 112.50 लाख रूपये की सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है।

एडीएम सिटी श्री देव ने 2 माह से अधिक समय से लंबित 67 प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रतापूर्वक करने हेतु पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। साथ ही कहा कि सभी प्रकरणों की एफ.आई.आर. दर्ज होते ही तुरंत प्रकरण सहायता स्वीकृति हेतु पुलिस थाना स्तर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवाये जायें एवं थाना स्तर पर कोई प्रकरण लंबित नही रहे।

श्री देव ने कहा कि न्यायालय में चालान पेश होने के तुरंत पश्चात चालान स्तर की राहत राशि स्वीकृति हेतु प्रकरण ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर पीडित को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित करें।

बैठक में एडिश्नल एसपी सिटी श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़, अभियोजन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह, एससी-एसटी मामलात न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक श्री राधेश्याम सेवग, समाज कल्याण अधिकारी श्री नंदकिशोर समेत विभागीय अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।

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Gordhan Soni

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