धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा में बीकानेर नगरीय क्षेत्र में होने वाले किसी भी आयोजन पर रोक नहीं लगाई गई है। आयोजकों को आयोजन से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी, जिससे रैली, जुलूस या प्रदर्शनी के दौरान यातायात सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं की जा सके। @Diprfactcheck