वित्त मंत्रालय ने इस श्रेणी के लिए जारी किया आदेश, अगर अब कोई भी इनवेलिड/फैमिली पेंशन का PPO नंबर जारी होगा, तो उसमें कहीं पर ‘एन’ नहीं लिखा होगा, भले ही कोई केस बोर्ड आउट होने का है या फैमिली पेंशन का, अब PPO जारी होने के दौरान OPS वाला नियम लागू होगा, PPO जारी होने में कहीं पर भी NPS नहीं लिखा जाए जाएगा














