बीकानेर, 19 जनवरी। राज्य के युवा उद्यमियों को बढावा देने एवं शिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान सरकार के उद्योग ग्रुप-2 के तहत युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की अधिसूचना जारी की गई है। योजना अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित नवीन उद्यम की स्थापना हेतु ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
योजना 01 अप्रेल 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। योजनान्तर्गत न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्नातक स्तर के युवा ही पात्र होंगे।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के उपायुक्त सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि योजनान्तर्गत वर्तमान में आवेदन पत्र ऑफलाईन स्वीकार किये जा रहे है। साथ ही योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, बीकानेर से संपर्क किया जा सकता है।
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