बीकानेर, 30 नवंबर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट योजना की लागू की गई है। योजना के तहत ऐसे उद्योग या प्रतिष्ठान जिनके द्वारा अब तक जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत उद्योग/संस्थान स्थापित करने के लिए स्थापना स्वीकृति और संचालन स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि यह योजना 01 दिसंबर से 29 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। योजना उन सभी उद्योगों और संस्थानों के लिए लागू होगी जो राज्य मंडल द्वारा वर्तमान में निर्धारित वर्गीकरण के तहत लाल, नारंगी, और हरी श्रेणी में वर्गीकृत हैं। उन्होंने बताया कि योजना केवल उन उद्योगों के लिए है, जो पहली बार स्थापना स्वीकृति और संचालन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे उद्योगों को पिछले वर्षों के लिए जब उद्योग या प्रतिष्ठान बिना स्थापना और संचालन स्वीकृति के अपना संचालित रहे उन्हें बकाया शुल्क में विशेष छूट दी जाएगी। योजना का उद्देश्य उद्योगों को स्वीकृति प्राप्त करने तथा पर्यावरणीय नियमों की अनुपालना के लिए प्रोत्साहित करना है।