बीकानेर, 2 मई। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में भूमि विकास बैंकों से 1 जुलाई 2024 तक अवशेष ऋण रखने वाले ऋण धारकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री एकमुश्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है।
बीकानेर सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रामनिवास गोदारा ने बताया कि यह योजना किसानों के हित में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। वे एक बार फिर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त पात्र ऋणधारकों को समय रहते इस योजना का लाभ उठाने और अपना भविष्य सुरक्षित बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि यह योजना किसानों को ऋण के बोझ से मुक्ति दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। योजना के तहत ऋण धारकों को बकाया मूलधन का भुगतान एक बार में कर छूट प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। योजना से जुड़ी सभी जानकारियां सहकारिता विभाग, राजस्थान एवं राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित ‘ओटीएस पोर्टल 2025’ पर उपलब्ध हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ऋण धारकों को ब्याज, दंड शुल्क व अन्य व्ययों से राहत दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर सूचनाएं नियमित रूप से अपडेट की जा रही हैं और पात्र ऋण धारक पोर्टल के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऋण धारकों को सम्बंधित बैंक शाखा में स्वयं का जनआधार कार्ड की प्रति एवं मृत्यु ऋणी सदस्य में नोमिनी का जनआधार तथा ऋणी का मृत्यु प्रमाण पत्र कार्ड की प्रति जमा करवाना अनिवार्य है।
