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बीकानेर में कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई: तीन प्रतिष्ठानों से 15 किलोग्राम अवैध तंबाकू सीज, 158 चालान काटकर वसूली शास्ति



बीकानेर, 5 जून। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ एवं खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में प्रदेश भर में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीकानेर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों श्रवण कुमार वर्मा, भानू प्रताप सिंह एवं राकेश कुमार गोदारा की टीम ने  विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कोटपा अधिनियम के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

*बिना सचित्र चेतावनी वाली विदेशी सिगरेट और तंबाकू बेचने वालों पर कसा शिकंजा:*
अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत ऐसी विदेशी सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिन पर नियमानुसार 85 प्रतिशत भाग पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं है। इसके लिए पिछले कुछ दिनों से जिले में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। डॉ. साध ने स्पष्ट किया कि कई विदेशी सिगरेट कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर पैकेट पर चेतावनी अंकित नहीं की जा रही है। यदि कोई भी दुकानदार, पान मसाला विक्रेता या थड़ी लगाने वाला वेंडर ऐसी सिगरेट बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

*तीन बड़े प्रतिष्ठानों पर छापा, 15 किलोग्राम तंबाकू सीज:*
अभियान के तहत शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रानी बाजार स्थित मैसर्स श्री बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, फड़ बाजार स्थित मैसर्स महावीर ब्रदर्स और बड़ा बाजार स्थित मैसर्स गांधी एंटरप्राइजेज पर औचक निरीक्षण किया। टीम ने यहाँ नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर धारीवाल ब्रांड तंबाकू, कुबेर ब्रांड तंबाकू तथा खुले में बेचे जा रहे तंबाकू पर अधिनियम की धारा-7 के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 15 किलोग्राम तंबाकू उत्पाद सीज किए।

*तंबाकू विक्रेताओं को कड़े निर्देश, नाबालिगों को बेचने पर रोक:*
सीएमएचओ डॉ. पुखराज साध ने सभी तंबाकू विक्रेताओं को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे पैकेट पर 85 प्रतिशत से कम सचित्र चेतावनी वाले उत्पादों का विक्रय तुरंत बंद कर दें। इसके साथ ही उन्होंने सभी दुकानदारों को पाबंद किया है कि वे महीने के अंतिम दिन तंबाकू उत्पादों का विक्रय पूरी तरह बंद रखेंगे तथा 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को किसी भी सूरत में तंबाकू पदार्थ नहीं बेचेंगे। नियमों की अनदेखी करने पर दुकान सीज करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

*एक सप्ताह में काटे 158 चालान:*
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पिछले एक सप्ताह के भीतर विभिन्न तंबाकू विक्रेताओं पर अधिनियम की धारा-4 और धारा-6 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और नियमों के उल्लंघन पर कुल 158 चालान काटकर मौके पर ही 6,380 रुपये की शास्ति (जुर्माना) वसूल की गई।

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Gordhan Soni

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