बीकानेर में चारों चरणों में होंगे चुनाव।
पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के नाम निर्देशन एवं मतदान कार्यक्रम में संशोधन_आदेश_
बीकानेर। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों तथा पंच-सरपंच एवं उपसरपंच के चुनाव के लिए जारी नाम निर्देशन की समय-सारणी में संशोधन किया है। आयोग ने 6 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए संशोधित तिथियां जारी की हैं।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान दलों का प्रस्थान/पहुंच प्रथम चरण में 21 अक्टूबर, द्वितीय चरण में 27 अक्टूबर और तृतीय चरण में 2 नवंबर 2026 को होगा। इन चरणों के लिए मतदान क्रमशः 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को कराया जाएगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।
पंच-सरपंच चुनाव की तिथियां भी तय
पंच एवं सरपंच पद के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रथम चरण में 23 अक्टूबर, द्वितीय चरण में 29 अक्टूबर और तृतीय चरण में 4 नवंबर 2026 को होगी। इसके बाद मतदान क्रमशः 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी।
वहीं उपसरपंच का चुनाव प्रथम चरण में 25 अक्टूबर, द्वितीय चरण में 31 अक्टूबर और तृतीय चरण में 6 नवंबर 2026 को होगा।
बीकानेर की पंचायत समितियां
आयोग द्वारा जारी संशोधित सूची के अनुसार बीकानेर जिले की पंचायत समितियों को चार चरणों में रखा गया है—
प्रथम चरण: खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, श्रीडूंगरगढ़
द्वितीय चरण: हदां, बीकानेर, बज्जू, कोलायत
तृतीय चरण: डूंगरगढ़, रिड़ी, लूणकरणसर
चतुर्थ चरण: नोखा, पांचू, जसरासर।
आदेश में जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों को चतुर्थ चरण में रखा गया है। वहीं सलूंबर जिले के लिए तृतीय और चतुर्थ चरण की पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं।
जिला परिषद सदस्यों के नाम निर्देशन को लेकर भी निर्देश
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिला परिषद जैसलमेर के सदस्यों के लिए लोक सूचना 31 अक्टूबर 2026 को चतुर्थ चरण में नाम निर्देशन हेतु समय-सारणी के अनुसार जारी की जाएगी। इसी प्रकार जिला परिषद सलूंबर के सदस्यों के लिए लोक सूचना 19 अक्टूबर 2026 को तृतीय चरण में जारी की जाएगी। 10090_06102026.pdf
आयोग ने संबंधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा की ओर से जारी किया गया है।












