

बीकानेर, 8 अक्टूबर। उपभोक्ता मामले मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार उपभोक्ता हितों की सुरक्षा एवं मेडिकल तथा हेल्थकेयर उत्पादों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया।
अभियान के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री दीपक पूनिया के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल के पास स्थित एम एम सर्जिकल्स ब्रांड साइन क्यूर एवं गुप्ता एजेंसी (क्यूरेन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड) ब्रांड बटरफ्लाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान Absorbent Cotton Wool, Stretched Band, Syringe, Cannula, Bandage सहित विभिन्न मेडिकल/हेल्थकेयर उत्पादों की जांच की गई।
जांच के दौरान 500 ग्राम घोषित Absorbent Cotton Wool जिसका मूल्य 415 रूपये है, की जांच की गई जांच में इसकी औसत मात्रा मात्र 475 ग्राम पाई गई इसके कारण उपभोक्ता को औसतन 25 ग्राम से ज्यादा तक कम उत्पाद मिल रहा था।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान विधिक मापविज्ञान नियमों के अंतर्गत आवश्यक घोषणाएं नहीं पाये जाने पर फर्मों को विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। उल्लंघनों के संबंध में कुल 40 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही कमियों के सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया और सुधार होने तक संबंधित उत्पाद की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा मेडिकल एवं हेल्थकेयर सेक्टर में पैकेज्ड उत्पादों की घोषित बनाम वास्तविक मात्रा, एमआरपी, अनिवार्य घोषणाओं, पैकर/निर्माता विवरण तथा माप-तौल उपकरणों की जांच का अभियान लगातार जारी रहेगा।










