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स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही करते हुए काटे चालान….

बीकानेर, 15 मार्च। स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही करते हुए 7 चालान काटे। मंगलवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सीएमएचओ डॉ लोकेश गुप्ता, यूपीएचसी तिलक नगर के डॉ गुलाम शब्बार व एनटीसीपी के सामजिक कार्यकर्ता कमल पुरोहित द्वारा सार्वजनिक स्थानों की पड़ताल की गई। बीकानेर शहरी क्षेत्र में गंगानगर चौराहा व रोडवेज बसस्टैंड पर दुकानों व व्यक्तियों पर एक्ट की धारा 4, 5 व 6 के तहत चालान काटे।

सीएमएचओ डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया गया जबकि धारा 6 बी के तहत विद्यालयों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले पर चालान किया गया तथा नाबालिकांे को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का होर्डिंग ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किये गए। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन भी हटवाए गए। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया गया। उन्हें कोटपा एक्ट के प्रावधान समझाते हुए स्पष्ट किया कि धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिक को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

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