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पेंशनर्स 18 दिसम्बर तक दे सकेंगे आयकर में छूट हेतु निवेश की सूचना….


बीकानेर, 6 दिसम्बर। पेंशन विभाग द्वारा पेंशनर्स को उनकी आयकर में छूट दिए जाने संबंधी निवेश की सूचना वेबसाइट पर प्रस्तुत करने की अवधि 18 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है।
विभाग के निदेशक संजय सोलंकी ने बताया है कि सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी पेंशनर्स IFPMS या https://pension.raj.nic.in पर पेंशन विभाग की वेबसाईट पर जाकर पेंशन सर्विसेज के अन्दर पेंशनर लॉगिन पर क्लिक करके उसमें लॉगिन के नीचे “न्यू कॉलम पर क्लिक करें और वहां सूचना को पूर्ण रूप से भरते हुए स्वयं के यूजर आईडी और पासवर्ड बना लें। जिन लोगों ने पूर्व में पासवर्ड एवं आईडी बना ली है वे सीधे “लॉगिन यूजिंग यूजर आईडी” से लॉगिन करके “टैक्स डिक्लेरेशन” में जाकर अपने आयकर निवेश संबंधी सूचना का विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार बाय-डिफॉल्ट ओल्ड रिजीम में मानते हुए गणना कर टीडीएस की कटौती कर जायेगी।

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