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एनपीएस बैंक खाता में राशि हस्तांतरित ना करें कोई भी आहरण एवं वितरण अधिकारी.. कड़े निर्देश

बीकानेर, 8 जून। राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की जा चुकी है। 19 मई 2022 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनानुसार कार्मिकों की निजी/राजकीय अंशदान की राशि एवं प्राप्त प्रतिफल (संपूर्ण कॉर्पस) को राज्य सरकार द्वारा खोले गये सामान्य राजस्व बजट मद (8009-01-101-03-00) में जमा किया जावेगा। राज्य बीमा एवं प्रावधयी निधि विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि एनपीएस के राजकीय अंशदान एवं निजी अंशदान हेतु जिला कार्यालय बीमा विभाग द्वारा खोला गया एनपीएस बैंक खाता सं. 61129540946 में कोई भी आहरण एवं वितरण अधिकारी राशि हस्तांतरित ना करें। यदि किसी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इस खाता संख्या में कोई राशि हस्तांतरित की जाती है तो समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

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