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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजनांतर्गत कृषि यंत्र निर्माताओं एवं विक्रेताओं का होगा पंजीकरण

बीकानेर,16 जून। कृषि आयुक्तालय द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अर्न्तगत कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के लिए कृषि यंत्र निर्माताओं एवं विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाएगा।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कैलाश चौधरी ने बताया कि पंजीकरण के इच्छुक क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, कृषि यंत्र निर्माता तथा विक्रेता जिनके पास टी. आई. एन. नम्बर सहित स्वंय का निर्माण परिसर एवं जिला उद्योग केन्द्र का पंजीकरण है, वे अपने प्रस्ताव मय स्पेसिफिकेशन के प्रचलित बाजार दर सहित पंजीकरण के लिए राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 50 हजार रुपए एवं उस‌से अधिक की लागत के कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी कमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। राजस्थान राज्य से बाहर के कृषि यंत्र निर्माता एवं विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकेगा।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि इच्छुक कृषि यंत्र निर्माता एवं विक्रेता को उस जिले में स्वयं के अधिकृत विक्रेता की नियुक्ति करनी होगी तथा अनुदान के लिए कृषि यंत्र का बिल राज्य / जिले में उसके अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए से अधिक के सेल्फ प्रोपेल्ड कृषि यंत्रों तथा पावर टिलर कोप रिपर और रिपर कम बाइन्डर इत्यादि पर एप आधारित आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस पावरड टेलिमेटिक्स किट का लगा होना आवश्यक होगा। जिससे मशीन का लाइव मूवमेन्ट व लोकेशन ट्रेक किया जा सके। पंजीकरण की वैधता अवधि पंजीकरण दिनांक से 3 वर्ष तक होगी तथा गत वर्ष में जिनका पंजीकरण करवाया हुआ है। कृषि यंत्रों की दरों में परिवर्तन की स्थिति में इस कार्यालय को सूचित करना होगा ताकि पोर्टल पर दरों में परिवर्तन किया जा सके।

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