
CEO प्रवीण गुप्ता ने बताया, कहा-’11 विभागों के कर्मियों को मिलेगी डाक मतपत्र की सुविधा, निर्वाचन आयोग की इस अधिसूचना के तहत बिजली-पानी, रोडवेज-मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल, आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रिशियन, लाइन मैन, PHED में पम्प ऑपरेटर, टर्नर, राजस्थान की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर, दिल्ली में स्थित RAC बटालियन और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा, लोकसभा चुनाव में सर्विस वोटर्स की श्रेणी में पहली बार पत्रकारों को शामिल किया गया, अभी तक पोस्टल वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों, सेना या पैरा मिलिट्री से जुड़े जवानों को ही मिलती थी, संबंधित विभाग बताएंगे कि उनके यहां कितने ऐसे कर्मचारी है जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी, वो उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं, उस सूची के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी उन कर्मचारियों को फार्म 12-डी जारी करेगा, उनको बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी’












