मोहनगढ़ जैसलमेर, 29 दिसम्बर। जिले में मोहनगढ़ क्षेत्र में भूजल रिसाव के मामले में जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर पुख्ता प्रबन्ध किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर मोहन गढ़ की सुथार मंडी के 27 बीड़ी क्षेत्र में पानी की अनीयतंत्रित निकासी वाले बोरवेल के 500 मीटर परिधि को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर आम नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पवन कुमार ने बताया कि अनियंत्रित निकासी वाले बोरवेल का रविवार को केयर्न एनर्जी कंपनी के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा अतिशीघ्र कारणों का अध्ययन कर रिपोर्ट दी जाएगी और इस पर नियंत्रण की उपचारात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि मोहनगढ़ विकास अधिकारी द्वारा भराव क्षेत्र से पानी निकासी के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम के द्वारा जल भराव क्षेत्र में आने वाली बिजली लाइनो की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।
















