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जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की निषेधाज्ञा – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की निषेधाज्ञा – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू

बीकानेर, 22 मई। केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की बीकानेर जिले में प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री निशांत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति/सहमति के किसी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट बैलून आदि उड़ाने पर प्रतिबंध के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। इसके साथ ही संपूर्ण जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य/अर्धसैनिक बलों और राज्य सरकार के पुलिस विभाग इत्यादि द्वारा सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट में सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं तथा यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 24 मई को रात्रि 12 बजे से 27 मई को रात्रि 12 बजे तक बीकानेर जिले के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।

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Prakash Samsukha

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