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मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित


बीकानेर, 23 जून। युवा उद्यमियों एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा शिक्षित युवा बेरोजगारो को अपना उद्यम स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित नवीन उद्यम की स्थापना के लिए ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि यह योजना 1 अप्रेल 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। योजनान्तर्गत न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्नातक स्तर के युवा ही पात्र होगें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में योजना के लिए ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार किये जा रहे हैं। पात्र व्यक्ति योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं।

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