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गर्मी में गौशालाओं तक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

बीकानेर – राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने पशुपालन विभाग के सचिव और गोपालन विभाग के निदेशक को निर्देश दिया है कि 7 दिनों में उन पंजीकृत गौशालाओं की पहचान करें, जिन्हें तत्काल पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है। ऐसी चिन्हित गौशालाओं में जरूरत के अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपूरोहित ने कहा कि गौशालाओं में प्राप्त पानी की आपूर्ति नहीं होने से गोवंश को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला में कई ट्यूबवेल सुख चुके हैं और आसपास में कोई अन्य जल स्रोत नहीं होने के कारण से गोवंश के लिऐ पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना चुनौती पूर्ण हो गया है।
सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सरकार गौशालाओं को पीने के पानी के टैंकरों की व्यवस्था करने पर होने वाले खर्च की आपूर्ति के लिए तैयार है।
गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सूरजमाल सिंह नीमराना बताया कि खंड पीठ ने भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए पशुपालन विभाग के सचिव और गोपालन विभाग के निदेशक को एक सप्ताह में उन पंजीकृत गौशालयों की पहचान करने के निर्देश दिए जहां तत्काल पानी की आपूर्ति जरूरत है। ऐसी गौशाला में संविदात्मक व्यवस्था के माध्यम से या सीधे टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने को कहा गया है। चिन्हित गौशाला में पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
नीमराना में कहा कि राजस्थान की समस्त गौशालाएं जिन्हें पानी की आवश्यकता है। कृपया तुरंत प्रभाव से अपने क्षेत्र के संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग,व जिला कलेक्टर को आवेदन करें और उसकी एक प्रति गौ ग्राम सेवा संघ को भी प्रेषित करें ताकि आगामी तिथि में राजस्थान की समस्त गोशालाएं जिन्हें पानी की आवश्यकता है, उनकी एक सूची माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा सके।

प्रेषक
सूरजमाल सिंह नीमराना
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष
गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान

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दिलीप गुप्ता

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