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गौ सेवक, पशु प्रेमी,,कैप्टन ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया ओर उनके पाँच अन्य गौ सेवक जिनको 13 साल पूर्व कांग्रेस सरकार, उनके बीकानेर के मंत्री द्वारा सभवतः रजास्थन पोलिस के उनपर दबाव बनाकर जबर्दर्स उन धाराओं क़ो लगाते हुए एक पुलिस केश थोपा गया  दिनांक 12 अक्टूबर 2013जिनकी धराएँ निम्न थी 332,353,336,345,188,283,147,148,149,ये वो धाराएं है जिनमे राज, हाई कोर्ट से नीचे की अदालत मैं ज़मानत सम्भावना ही नहीं है मगर फर्जी केश मै प्रथम बार ज़मानत बावत ज़ब न्यासाहर थाना पुलिस द्वारा ए, सी, जे, एम, तीन मैं उस समय की न्यायायिक माननीय श्री मति रेखा चौधरी के द्वारा उस समय आरोपी समाज सेवी की फाइल क़ो पहली बार ही केस की फाइल मैं पड़ते हुए तुरंत उसी दिन ठाकुर भदौरिया के द्वारा किए गए अनुकरणीय का फल यह भी रहा की उस समय की न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदया ने भदौरिया के कार्यों से प्रभावित होकर सभी की ज़मानत लेली वह भी एक नजीर पेस थी समाजसेवी के कार्यों की उसके बाद यह केश 23 वर्ष चला मुल्ज़िम पक्ष के विद्वावान अधिवक्ता श्री मुमताज़ अली भाटी जी ने भदौरिया की पैरवी की 25 फरबरी 2025 क़ो अतरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या, 01बीकानेर श्री चंद्र शेखर पारीक (आर, जे, एस,) के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फेसले मैं मुल्ज़िमान मोके से गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ़्तारी का स्थल थाना परिषर बताया गया है ऐसे मैं मौक़े से गिरफ्तारी नहीं होने के कारण अभियुक्त गण का घटना मै शामिल होना संदेहाशपद हो जाता है प्रयाप्त सबूत,, तथा कोई भी गवाह मुल्ज़िम की शकल तक नहीं जानते आदि ऐसा कोई भी  कारण प्रमाणित नहीं हुआ अतः अभियुक्त ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया एंव उनके साथी, भवानी सिंह, देवेंद्र माली, देव किशन, आकाश माली क़ो आरोप से संदेह के आधार पर दोष मुक्त घोषित किया जाता है,, लगातार तेरह साल से अधिक चले इस मामले मैं गौ सेवी कैप्टन दिनेश सिंह भदौरिया की ओर से फीस के रूप मैं एक रुपया नहीं लिया,, भदौरिया की ओर से यह केश एडवोकेट जनाब मुम ताज़ अली भाटी जी के द्वारा लड़ा गया था,, आज वकील साहब द्वारा कैप्टन ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया क़ो इस जबरसती राजनीती द्वेष भावना से गड़े गए केश से बाइज्जत बरी (दोष मुक्त ) किए जाने के बाद केवल बीकानेर, राजस्थान सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष से मोबाईल ना केवल बधाई के सन्देश आ रहे है बल्कि हर गौ सेवक, पशु, प्रेमी, समाज सेवी, रक्त दाता लोगों द्वारा कहा जा रहा है की सरकारी नौकरी की भी परवाह नहीं करते हुए जिस प्रकार से समाज सेवा 42 वर्षों से करते आ रहे है ओर ऐसे केस मैं,, बुराई पर सच्चाई की वजह,, बताते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय सहित एडवोकेट मुम ताज़ अली भाटी क़ो भी बधाई दी

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