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*विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू विक्रय रोकने पर तेज होंगे प्रयास-जिले में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु कार्यशाला का हुआ आयोजन*
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बीकानेर, दिनांक 4 जून। भारत सरकार की “तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान गाइडलाइन” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ) सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एनजीओ एसआरकेपीएस एवं जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र शर्मा ने की।

कार्यशाला में सीडीईओ महेंद्र शर्मा ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें तथा भारत सरकार की गाइडलाइन एवं कोटपा अधिनियम 2003 को सख्ती से लागू करें। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश ने गाइडलाइन के अंतर्गत समय पर रिपोर्टिंग और स्कोरिंग सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों की प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्परिणामों से जागरूक कराने पर भी विशेष जोर दिया।

जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार रवींद्र सिंह शेखावत ने शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने रिपोर्टिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने की भी आवश्यकता जताई।

एसआरकेपीएस राजस्थान के प्रोग्राम ऑफिसर हैदर अली ने कोटपा कानून और तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान गाइडलाइन पर प्रस्तुतीकरण दिया और इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाकर हम आने वाली युवा पीढ़ी को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं।

कार्यशाला में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से डीईओ देवीदान चारण, सोशल वर्कर कमल कुमार पुरोहित एवं बीकानेर के सभी खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

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दिलीप गुप्ता

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