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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित



बीकानेर,1 अक्टूबर। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 7 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक श्री एल.डी. पंवार ने बताया कि नगरीय निकाय संस्थानों के माध्यम से नगर निगम  तथा नगर पालिका देशनोक, नोखा, श्रीडूंगरगढ़, खाजूवाला, नापासर एवं लूणकरणसर में योजना के आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि समाज कल्याण सप्ताह के तहत 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के आवेदन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण करवाए जाएंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृति के लिए संबंधित बैंकों को भिजवाए जाएंगे।

योजना के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक पर किसी बैंक अथवा सरकार का ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। योजना के तहत अधिकतम 50 हजार रुपए तक की अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी। योजना के लिए वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

उन्होंने बताया कि जिला कार्यालय में भी 7 अक्टूबर तक आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। इच्छुक पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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Gordhan Soni

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