
बीकानेर, 31 मार्च। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर केन्द्रीय मोटरयान नियम, 189 के नियम 81 के तहत वाहन पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण, नई फिटनेस व फिटनेस नवीनीकरण आदि की ली जाने वाली फीस में संशोधन किया है। यह संशोधित फीसें 1 अप्रेल 2022 से प्रभावी होगी।













