बीकानेर, 20 जनवरी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष योग्यजनों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भरवाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे।
अनुजा निगम के सहायक परियोजना प्रबंधक ने बताया स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं में ऋण देने के लिए आवेदन 31 जनवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। इस दौरान अनुजा निगम कार्यालय में 23 से 25 जनवरी तक कैंप का आयोजन कर ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाएंगे।
आवेदक की पात्रता
इन योजनाओं के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य होना आवश्यक होगा। ऋण आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था या निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह या सहकारी सोसायटी भी ऋण हेतु पात्र होंगे, परंतु स्वयं सहायता समूह में एक वर्ग के 80 प्रतिशत सदस्य एक ही समुदाय के होने आवश्यक है।
आवेदक की वार्षिक आय
अनुसूचित जाति वार्षिक आय तीन लाख, अनुसूचित जनजाति के शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख रुपए, अन्य पिछडा वर्ग के लिए आय तीन लाख रुपए तथा सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
यह दस्तावेज होंगे आवश्यक
जन आधार, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक का वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक दिव्यांग है तो 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र। किसी ऋण दात्री संस्था या निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र (स्वयं द्वारा सत्यापित) की आवश्यकता होगी।