बीकानेर, 7 अगस्त। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पहले चरण में जिले की लगभग 82 हजार 500 महिलाओं को स्मार्ट फोन मिलेगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने सोमवार को गंगाशहर स्थित शिविर स्थल का जायजा लिया। उन्होंने मॉक ड्रिल का अवलोकन किया और कहा कि शिविर के दौरान सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रहें। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। सभी छह जोन क्षेत्रों में नॉर्म्स के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यहां नियुक्त कार्मिकों से आवश्यक फीडबैक लिया और सभी चरणों की कार्यप्रणाली जानी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन मय कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने की इस योजना का पहला चरण 10 अगस्त से शुरू होगा। इस दौरान चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं (महाविद्यालयों/आईटीआई /पॉलिटेक्निक) में अध्ययनरत छात्राओं, विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना के तहत 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन मय कनेक्टिविटी का वितरण डीबीटी माध्यम से किया जावेगा।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि योजना के तहत 10 अगस्त से बीकानेर नगरीय क्षेत्र में 4 एवं 9 पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक शिविर का आयोजन किया जाएगा।
इन स्थानों पर होंगे शहर के शिविर
राठौड़ ने बताया कि बीकानेर शहर में रामपुरिया भवन गंगाशहर, मुक्ताप्रसाद नगर सामुदायिक भवन सेक्टर 4 हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के पास, नगर निगम भण्डार ऑफिस चौखूंटी पुलिया के पास और ओटीएस परिसर महिला थाना रोड पर शिविरों का आयोजन कर किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को स्मार्ट फोन मय कनेक्टिविटी का वितरण डीबीटी द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जन-अधार ई-वॉलेट में 6 हजार 125 रुपए स्मार्ट फोन एवं 675 रुपए इण्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए हस्तांतरित की जाएगी। लाभार्थी को इसके लिए प्राप्त सूचना के आधार पर शिविर में उपस्थित होना होगा। लाभार्थी को जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, नवीनतम फोटो और पैन कार्ड (उपलब्ध होन पर) मूल प्रति और फोटो लाना होगा। लाभार्थी के 18 वर्ष से कम आयु होने पर उस परिवार की महिला मुखिया के साथ मुखिया के भी ऐसे सभी दस्तावेज लेकर शिविर में उपस्थित होना होगा।