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विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
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बीकानेर, 22 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो, छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदक पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति एवं भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयसेवी संस्था या ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
संयुक्त निदेशक पंवार ने बताया कि कक्षा 1 से 4 तक पांच सौ रुपए प्रतिमाह एवं कक्षा 5 से 8 तक छह सौ रुपए का प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देय है। उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति के आवेदन भारत भारत सरकार द्वारा नेशनल ई-स्कॉलरशिप योजनान्तर्गत संचालित पोर्टल www.scholarships.gov.in पर आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक को आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका, बैंक पास बुक प्रति एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

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Prakash Samsukha

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