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*अल्पसंख्यक समुदाय से कारोबारी तथा शिक्षा ऋण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 30 नवंबर तक लिए जाएंगे आवेदन*
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बीकानेर, 20 नवंबर। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय ( मुस्लिम, जैन, सिक्ख, ईसाई बौद्ध, पारसी) के जरूरतमंद व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 में ऋण देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है ।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कुमार कालवा ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद व्यक्ति वर्ष 2024-25 के लिए कारोबारी ऋण ( जैसे किराणा,मणिहारी, पंचर/ टायर ट्यूब की दुकान, आटे की चक्की जैसे व्यवसाय) तथा शिक्षा ऋण (जैसे एमबीबीएस, इंजीनियरिंग बीएससी, वेटरनरी आदि कोर्स ) हेतु आवेदन कर सकते हैं। वांछित दस्तावेजों के साथ इच्छुक आवेदक http://milannmdfc.org पर ऑनलाइन आवेदन भर कर 30 नवंबर तक हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं । इसकी अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट https://minority.rajasthan.gov.in पर अथवा कार्यालय संपर्क किया जा सकता है।

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दिलीप गुप्ता

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